योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे 31 अगस्त तक एक पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति की सूचना दें, अन्यथा उनकी सैलरी इस महीने से रोक दी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश में इस आदेश की पहली अवधि दिसंबर 31 थी। यह पहले जून 30 तक बढ़ा दिया गया था। फिर इसे जुलाई 31 तक बढ़ाया गया।
17.8 लाख कर्मचारियों में से केवल 26 प्रतिशत ने अब तक ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप, नई तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, 13 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश का पालन नहीं करने पर इस महीने की सैलरी खो दी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी सैलरी केवल तब मिलेगी जब उनकी संपत्ति की जानकारी नए समयसीमा के भीतर दर्ज की जाएगी। सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों पर यह नियम लागू होता है। अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारी भी पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जा सकता है।
सरकार ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए यह कदम सही ठहराया है। यूपी सरकार के डेनिश अजाद अंसारी ने कहा, “यह उपाय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए है।” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं।”
इस कदम को विपक्ष ने आलोचना की है। उन्होंने सरकार को असफल बताया है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पूछा, “उन्होंने इसे 2017 में क्यों नहीं लागू किया? यह कदम अब योगी आदित्यनाथ सरकार के दबाव में उठाया गया है। उन्हें लगता था कि उनके सभी कर्मचारी बेवकूफ हैं। यह एक बाद की कार्रवाई है जो वे करते हैं।
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