झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren अभी भी जेल में रहेंगे। ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को बड़ी राहत दी है। हेमंत सोरेन अभी भी जेल में रहेंगे। जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज कर दी। ED ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश अच्छा निर्णय बताया। जज ने तर्कसंगत निर्णय दिया है। हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हाई कोर्ट की टिप्पणियां ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकतीं।
Hemant Soren की 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई
31 जनवरी को ED ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता Hemant Soren को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। 4 जुलाई को, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने फिर से सीएम पद की शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकार का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।
हाई कोर्ट के आदेश का विरोध
ईडी ने Hemant Soren की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य की राजधानी में बड़गाम अंचल में 8.86 एकड़ जमीन हासिल की थी। ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान Hemant Soren के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें आधिकारिक आंकड़ों को बदलने का आदेश दिया था।
ईडी ने कहा कि भूखंड पर कब्जा करते समय उसके असली मालिक राजकुमार पाहन ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ED ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
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