Barabanki सफदरगंज थाना क्षेत्र में करीब तीन साल चार माह पहले एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोष ठहराया। कोर्ट ने दोष सिद्ध आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है।
इस पर 37 हजार रुपए, अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि Barabanki सफदरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 31 मार्च 2021 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उधौली गांव निवासी अजीज पुत्र स्व. मोहम्मद मजीद पर नाबालिग पुत्री के अपहरण व उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
Barabanki: तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी रामसूरत सोनकर द्वारा विवेचना पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर-45 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप को सही पाया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अजीज को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। इस पर 37 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है
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